नाबालिग के साथ रेप एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास को सजा

संवाददाता:अजय पांडे

20 हजार का लगाया अर्थदंड,

कौशाम्बी जिले में एक साल पहले नाबालिग से हुए रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने आरोपी पवन कुमार सैनी उर्फ पवन पण्डा को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

मंझनपुर थाना में नाबालिग से रेप एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी पवन कुमार सैनी उर्फ पवन पण्डा पुत्र राजमणी निवासी छोगरियन का पुरवा मजरा समदा को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने आरोपी पर 20,000/- रूपये अर्थ दण्ड भी लगाया है, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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