रुदौली के भूमि अधिग्रहण मे हो रहीं मनमानी,किसान पहुंचा हाइकोर्ट, तलब.

Zameer ahmad

रुदौली /अयोध्या :- विकास हर कोई चाहिता है लेकिन जब तक सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों मे पारदर्शिता ना हो तब तक जनता असंतुष्ट हि रहती है जिस प्रकार से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग मे भूमि का अधिग्रहण हो रहा है इससे साफ जाहिर है कि लोगो मे अपनी भूमि व उसके बदले मे मिलने वाले मूल्य को लेकर रुदौली की जनता काफ़ी भयभीत व परेशान है जिसकी वजह से रुदौली कस्बे के बिराहीमपुर वार्ड के शशि बाला व अन्य 4 लोगो ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच मे एक रिट दायर की है जिसपर अयोध्या के जिम्मेदार अधिकारी तलब हुए है जिनसे 4 सप्ताह मे सारे रिकार्ड व साक्ष्य सहित पेश होने का आदेश जारी क़िया है याचिका कर्ता का आरोप है कि हमारी ज़मीन का सरकार उचित मूल्य ना देकर मनमाने ढंग से ज़मीन हड़पने मे लगी हुई है जिसकी पहुँच व पहचान है उसको सही मुआवजा दिया जा रहा है जो कमजोर व गरीब किसान है उसको मनमाने ढंग से मुआवजा दे रहे है जो न्यायपूर्ण नहीं है जिसके लिए हम लोग न्यायालय की शरण मे गए है. ये देखा गया है कि जहाँ भी भूमि अधिग्रहण होता है वहाँ
भूमि अधिग्रहण में मनमानी होने की शिकायतें आती रहती हैं. जैसे, अस्थायी अधिग्रहण को लंबे समय तक जारी रखना, ज़मीन पर कब्ज़ा करना, और मुआवज़े में धांधली करना. 

भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कुछ मनमानी की बातें:

अस्थायी अधिग्रहण को कई सालों तक जारी रखना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है. 

ज़मीन पर कब्ज़ा करना. पटवारी, जो सरकार के अधीन काम करता है, वह अपने रोजनामचे में जमीन पर कब्ज़ा सरकार का बता देता है. 

मुआवज़े में धांधली करना. 

भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ कानून: 

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894.

कई राज्यों ने भी भूमि अधिग्रहण से जुड़े अपने अधिनियम बनाए हैं.

सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, शहरीकरण के लिए आदि.

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