संभल में मस्जिद या मंदिर, सर्वे पर रोक, CJI ने मुस्लिम पक्ष से पूछा-आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए?

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्‍तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले पर सुनवाई की. सीजेआई संजीव खन्‍ना की बेंच ने जिला अदालत के सर्वे के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है?
संभल में मंदिर था या मस्जिद इसपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में 19 नवंबर के जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने अपने आदेश में मुगलकालीन संबल जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था. एक याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद को प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया बनाया गया था.संभल हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्‍ना की बेंच ने जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. जिला अदालत ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था. जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई?

सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद कमेटी से एक गंभीर सवाल पूछते हुए कहा कि वो जिला अदालत के फैसले के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट क्‍यों पहुंचे. नियम के तहत उन्‍हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था. सीजेआई की बेंच ने उन्‍हें आगे की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. तबतक के लिए जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी गई है?

CJI संजीव खन्‍ना ने कहा कि हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं. हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो. याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है. यह आदेश 41 के अंतर्गत नहीं है, इसलिए आप प्रथम अपील दायर नहीं कर सकते?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नही गए? ⁠मुस्लिम पक्ष ने CJI संजीव खन्ना से कहा ये असाधारण मामला है इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाए. ⁠निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दी गई थी चुनौती. ⁠निचली अदालत के फैसले पर तुंरत रोक लगाने की मांग की गई थी?

संभल जामा मस्जिद मैनेजमेंट ने अपनी याचिका में कहा, “जिस जल्दबाजी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई और एक दिन के भीतर ही सर्वेक्षण कराया गया और अचानक मात्र छह घंटे के नोटिस पर दूसरा सर्वेक्षण कराया गया, उससे व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरा है.” इसी बीच उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल हिंसा के दौरान पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा (रिटायर्ड) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है. जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के अन्य दो सदस्य के तौर पर रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन को भी आयोग में शामिल किया गया है?

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