संवाददाता सरवर आलम
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तत्सम्बन्धी नियम व विनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत विगत दिनांक 08.06.2022 को जनपद में संचालित 08 प्रतिष्ठानो से कुल 24 नमूने जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, कानपुर नगर द्वारा सकंलित कर विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला आगरा भेजे गये भेजे गये नमूनों में से 09 नमूनो की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.06.2022 को प्राप्त हुई। उपरोक्त प्राप्त जांच रिपोर्ट में से 08 नमूने मानव स्वास्थ्य एवं उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित पाये गये। उक्त असुरक्षित (Unsafe) घोषित पाये गये नमूनो के खाद्य प्रतिष्ठानो मेसर्स जे०जे० फूड, नवीन मार्केट, कानपुर नगर, मेसर्स – बाबा बिरयानी, रावतपुर क्रासिंग, कानपुर नगर, मेसर्स – बाबा बिरयानी, स्वरूप नगर कानपुर नगर, मेसर्स अली बाबा फूड, काकादेव, कानपुर नगर, मेसर्स अलहुदा फूड सेन्टर, परेड कानपुर नगर एवं मेसर्स – जायका फूड, परेड कानपुर नगर (कुल 06 खाद्य प्रतिष्ठान) के लाइसेंस / पंजीकरण को जनहित व जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत निरस्त कर दिया गया एवं उक्त प्रतिष्ठानो में आज दिनांक 27.06.2022 को बन्द कराने सम्बन्धी कार्यवाही मजिस्ट्रेटगण व पुलिस बल की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कानपुर नगर के अधिकारियों द्वारा की गयी।
इसी क्रम में सतत् जाँच प्रक्रिया के अन्तर्गत आज दिनांक 27.06.2022 को 05 प्रतिष्ठानो से कुल 18 नमूने संग्रहीत किये गये जिन्हे विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया जा रहा है। नमूनो की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम – 2006 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही संचालित की जाएगी।