संवाददाता सरवर आलम
यूएस: गर्भपात अवैध, क्या कहता है भारत का कानून, आपभी जानें
भारत में दुष्कर्म पीड़ित, कौटुंबिक व्यभिचार की शिकार या नाबालिग 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत है।
ऐसी महिलाएं जो विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो और दिव्यांग महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात अधिकार है।
अगर भ्रूण में कोई ऐसी विकृति या गंभीर बीमारी हो, महिला की जान का खतरा हो।
तो भी 24 हफ्ते में गर्भपात का अधिकार है।