प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक विजमा यादव को तगड़ा झटका लगा है।एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने विजमा यादव को 22 साल पुराने मामले में डेढ़ साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।वहीं 14 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है।बता दें कि सजा होने के बाद भी विजमा यादव की विधायकी बरकरार रहेगी।
मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा सुनाई है।विजमा यादव प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से 2022 में चौथी बार सपा की विधायक चुनी गई हैं।विजमा के पति सपा विधायक जवाहर पंडित की 1996 में सिविल लाइन इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बताते चलें कि साल 2000 में 21 सितंबर को दोपहर ढ़ाई बजे प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला हुआ था।इसमें कई पुलिसकर्मी चोट खाए थे।आरोप विजमा यादव और अन्य पर लगा था।इस मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 341, 332, 353, 504, 506 व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत सराय इनायत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
बता दें कि आनंद उर्फ छोटू पुत्र श्याम बाबू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।छोटू के शव को लेकर समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव ने सड़क पर जाम लगाया था। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने लोगों को हटाने का प्रयास किया था। आरोप है कि विजमा यादव और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर से जानलेवा हमला किया।इतना ही नहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियों और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की गई।
मामले में तत्कालीन एसआई कृपाशंकर दीक्षित ने सराय इनायत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।अभियोजन की ओर से मुकदमे के ट्रायल के दौरान 16 गवाह पेश किए गए।साथ ही 12 घायलों का साक्ष्य अभियोजन द्वारा कराया गया।मामले में विजमा यादव समेत 15 आरोपियों का ट्रायल चल रहा था।