रुदौली /अयोध्या : – zameer ahmad
पटरंगा थाना* क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म एवं सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के मामले में आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सलीम नैयर ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र पर विस्तृत बहस की, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
मामले के अनुसार पटरंगा थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा खुलासा निवासी ताज मोहम्मद के विरुद्ध 10 फरवरी 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 27/2026 पंजीकृत कराया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसका लगातार शोषण करता रहा।
एफआईआर में यह भी आरोप है कि जब पीड़िता की शादी तय हुई तो आरोपी ने उसका फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया, जिससे विवाह टूट गया। साथ ही दोबारा कहीं शादी तय करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 फरवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से *अधिवक्ता सलीम नैयर* ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 6 मार्च 2026 की तिथि नियत की थी।
निर्धारित तिथि पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सलीम नैयर ने न्यायालय के समक्ष तथ्यों और कानूनी पक्षों को विस्तार से रखते हुए जोरदार बहस की। उनकी प्रभावी दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
गंभीर धाराओं में दर्ज इस मामले में अपेक्षाकृत कम समय में जमानत मिलने को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है।











