कानपुर-संवाददाता सरदार मलिक
लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 7 जून को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया है। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सपा विधायक को 436,427,147,504,506,323 की धाराओं में दोषी करा दिया गया है।
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 336, 427, 147, 504, 323 की धाराओं में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही धारा 386, 149, 120बी में दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजराइल आटे वाला को आरोपी माना है। जैसे ही कोर्ट ने इरफान, रिजवान समेत पाचों आरोपियों को दोषी करार दिया। उनकी की तबीयत बिगड़ गई। दोषी करार देने की खबर सुनते ही उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई।