संवाददाता मनीष गुप्ता
कानपुर जिलाधिकारी विशाख जी ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों, टेजरी अधिकारियों, आरबीआई0, एसबीआई, आदि बैकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई बैठक मे जिलाधिकारी ने जानकारी करते हुए पूछा कि निर्वाचन के दौरान उद्यमियों, व्यापारियों को कितना धन लेकर चल सकते है। इस इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि 1000000 रूपए तक कैश लेकर चल सकते है, जिसके लिए संबंधित के पास अद्यतन बैंक पास बुक व पैसे का सोर्स के संबंध में अभिलेख/रसीद/कैश टेªल का विवरण होना आवश्यक है। आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि निर्वाचन से जुड़े हुए पीएसआई/एसएसटी दल के प्रर्वतन के दौरान रू0 10 लाख से अधिक कैश पाया जाता है तो प्रकरण को आयकर विभाग को संदर्भित किया जाना होगा, जिनके द्वारा अभिलेखां का परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त बैंक यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा जो कैश वैन के माध्यम से एक बैंक या एटीएम इत्यादि में परिवहन किया जाता है उसका समय आरबीआई के मानक के अनुरूप सुबह 10-00 बजे से शाम 07-00 बजे ही रहेगा। जो भी कैश ले जा रहे है उसकी सम्पूर्ण शर्त मूवमेंट आर्डर होनी चाहिए। इसके साथ वैन में उपस्थित ड्राइवर सुरक्षाकर्मी की आईडी होना भी आवश्यक है।
2022-01-11